PF निकासी कैसे करें? आसान कदम‑दर‑कदम गाइड
अगर आपको अपनी प्रोविडेंट फंड (PF) निकालनी है तो घबराने की जरूरत नहीं। सही दस्तावेज़ और ऑनलाइन यूआईएफए (UAN) पोर्टल का सही इस्तेमाल करने से प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। नीचे हम इस प्रक्रिया को सरल भाषा में बताते हैं।
पहला कदम: यूआईएफए पोर्टल पर लॉगिन
सबसे पहले उफा पोर्टल पर अपना यूआईएफए (UAN) नंबर, पासवर्ड और जन्म तिथि डाल कर लॉगिन करें। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो OTP के ज़रिए पासवर्ड सेट करें। लॉगिन के बाद ‘Online Services’ में ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ विकल्प चुनें।
दूसरा कदम: सही फॉर्म चुनें और एंट्री भरें
PF निकासी के लिये दो मुख्य फॉर्म होते हैं – फॉर्म‑31 (पेंशन आवश्यक नहीं) और फॉर्म‑19/10C (क्लेम स्टेटमेंट)। अगर आप केवल ब्याज सहित बैलेंस निकालना चाहते हैं तो फॉर्म‑31 भरें। फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट का नाम, IFSC और मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर को OTP के ज़रिए वेरिफ़ाई करना अनिवार्य है, इसलिए सही नंबर डालें।
फॉर्म भरने के बाद ‘Submit’ बटन दबाएँ और स्क्रीन पर दिखने वाला OTP अपने मोबाइल से एंटर करें। सभी जानकारी ठीक प्रकार से भरने पर आपका क्लेम ‘In Process’ दिखेगा।
अब आपका PF बैलेंस आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, आमतौर पर 5‑7 कार्य दिवसों में। अगर पेंडिंग है तो पोर्टल पर ‘Track Claim Status’ से जांच सकते हैं।
**आवश्यक दस्तावेज़** –
- पैन कार्ड (ब्याज पर टैक्स कटौती के लिये)
- Aadhaar कार्ड (पहचान पुष्टि)
- पासबुक या बैंक स्टेटमेंट (बैंक अकाउंट वेरिफ़िकेशन)
- रोज़गार समाप्ति प्रमाणपत्र (यदि आप नौकरी छोड़ चुके हैं)
**टैक्स पर ध्यान** – यदि आपका PF बैलेंस 2.5 लाख से अधिक है तो ब्याज पर टैक्स डिडक्ट होगा, अगर आपके पास अप्लिकेबल पैर (लॉस) या फॉर्म‑10C है तो रिटर्न में टैक्स रिफंड भी मिल सकता है। टैक्स बचाने के लिये फॉर्म‑19 और 10C दोनों अपलोड करें।
**ऑफ़लाइन विकल्प** – अगर इंटरनेट नहीं है तो कंपनी के HR या EPFO ऑफिस में फॉर्म‑31 की प्रिंटेड कॉपी ले कर जमा करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया तेज़ और कम कागज़ी काम देती है।
**सामान्य समस्याएँ** –
- नाम और बैंक अकाउंट नाम में मेल नहीं – तुरंत HR या EPFO हेल्पलाइन से सुधार करवाएँ।
- OTP नहीं आया – मोबाइल नंबर सही है या नहीं जाँचें, नेटवर्क कवरेज देखें।
- क्लेम रिवर्स हो गया – अक्सर दस्तावेज़ में गलती या UAN नहीं एक्टिवेटेड होने से होता है।
अब आप पूरी जानकारी के साथ PF निकासी कर सकते हैं। अगर कोई कदम समझ नहीं आया तो EPFO की official वेबसाइट या 1800‑111‑562 (EPFO हेल्पलाइन) पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, सही जानकारी और सही डॉक्यूमेंट से आपका PF जल्दी और बिना परेशानी के आपके बैलेंस में आएगा।
सरकार ने EPF निकासी नियम 2025 बदल दिए हैं। अब घर खरीदने/निर्माण या EMI के लिए 3 साल बाद 90% तक निकासी संभव है (पहले 5 साल थे), बेरोजगारी में 1 महीने बाद 75% और 2 महीने बाद बाकी 25% निकाला जा सकता है। 54 साल पर 90% और 58 पर पूरा PF मिलेगा। जून 2025 से UPI/ATM से 1 लाख तक इंस्टेंट निकासी, ऑटो सेटलमेंट सीमा 5 लाख और दावों का 95% अब 3-4 दिन में निपट रहा है।