SEBI का नया नियम: बिना नामितियों के निवेशकों के खाते फ्रीज नहीं होंगे

12 जून 2024
SEBI का नया नियम: बिना नामितियों के निवेशकों के खाते फ्रीज नहीं होंगे

SEBI का नया नियम: निवेशकों को मिली राहत

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने उन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिन्होंने अपने डिमैट और म्यूचुअल फंड खातों के लिए लाभार्थियों को नामित नहीं किया है। SEBI ने अपने पहले के निर्णय को वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी निवेशक ने अपने खातों के लिए नामांकन नहीं किया है तो उनके खाते 30 जून के बाद फ्रीज किए जाएंगे। इस निर्णय के बाद, ऐसे निवेशकों के खाते अब फ्रीज नहीं होंगे। यह निर्णय ब्रोकर्स और संपत्ति प्रबंधन कंपनियों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर लिया गया है।

पुराने निवेशकों के लिए राहत

पुराने निवेशकों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। जिन निवेशकों ने अब तक अपने खातों के लिए नामांकित नहीं किया है, उन्हें अब अपने खातों को फ्रीज होने की चिंता नहीं करनी होगी। SEBI ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे निवेशकों के खाते फ्रीज नहीं होंगे और वे अपने डिविडेंड और ब्याज प्राप्त करना जारी रखेंगे। यह निर्णय इस उद्देश्य से लिया गया है कि नामांकन की प्रक्रिया को प्रमोट किया जा सके और निवेशकों को इस ओर प्रेरित किया जा सके।

नए निवेशकों के लिए अनिवार्य नामांकन

हालांकि, नए निवेशकों को अब अनिवार्य रूप से अपने खातों के लिए लाभार्थियों को नामित करना होगा। SEBI ने यह निर्देश दिया है कि नए निवेशकों के लिए यह नियम अनिवार्य होगा जिससे कि भविष्य में नामांकन की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जा सके।

हर पंद्रह दिन में मिलेंगे रिमाइंडर

जो निवेशक अब तक अपने खातों के लिए लाभार्थियों को नामांकित नहीं कर पाए हैं, उनके लिए SEBI ने एक रिमाइंडर सिस्टम भी स्थापित किया है। अब ब्रोकर्स और संपत्ति प्रबंधन कंपनियों को हर पंद्रह दिन में ईमेल और SMS के माध्यम से निवेशकों को नामांकन की याद दिलानी होगी। इस माध्यम से, SEBI निवेशकों को नामांकन करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रही है।

लाभार्थियों का नामांकन क्यों है जरूरी?

लाभार्थियों का नामांकन करना निवेशकों के हित के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी अप्रत्याशित घटना के समय निवेशक की संपत्तियों का हस्तांतरण सुगमता से हो सके। नामांकन की अनुपस्थिति में, निवेशक की संपत्तियों का संचालन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए, SEBI का यह कदम निवेशकों की सुरक्षा और भविष्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

आर्थिक विशेषज्ञों का नजरिया

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि SEBI का यह निर्णय एक समझदारी भरा कदम है। इससे निवेशकों के बीच जागरूकता बढ़ेगी और वे समय पर अपने खातों के लिए लाभार्थियों का नामांकन कर सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वे भविष्य में इस तरह के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित होते हैं।

नामांकन की प्रक्रिया

  1. निवेशक अपने डिमैट और म्यूचुअल फंड खाते में लॉगिन करें।
  2. नामांकन का विकल्प चुनें।
  3. लाभार्थी की जानकारी जैसे नाम, पता, संबंध आदि भरें।
  4. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. सबमिट बटन पर क्लिक करें और प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि का इंतजार करें।

उम्मीद की जा रही है कि SEBI का यह कदम निवेशकों के बीच नामांकन की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें अपने निवेश सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करेगा।

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