राम रहीम को पूर्व प्रबंधक की हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा HC ने किया बरी

29 मई 2024
राम रहीम को पूर्व प्रबंधक की हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा HC ने किया बरी

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के अंतर्गत, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य आरोपियों को रणजीत सिंह की हत्या के 22 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। इससे पहले पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने 2021 में सभी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की जांच को 'दूषित और अस्पष्ट' बताते हुए सबूतों को 'अविश्वसनीय' करार दिया। यह फैसला न केवल कानूनी जगत में एक नया मोड़ लेकर आया है, बल्कि यह आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है।

दयनीय जांच और सबूतों की कमी

कोर्ट ने अपने फैसले में जांच की गंभीर खामियों को उजागर किया। जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों में कई महत्वपूर्ण कमियाँ पाई गईं, जिनमें हत्यारों के हथियार न मिलने और घटना स्थल की योजना प्रस्तुत न करने जैसी खामियाँ शामिल थीं। न्यायालय ने यह भी पर्यवेक्षण किया कि जिस हथियार को हत्या में इस्तेमाल किया गया था, वह दरअसल घटना में इस्तेमाल ही नहीं हुआ था और हत्या में उपयोग की गई गाड़ी को भी जब्त नहीं किया गया था।

इस मामले में गवाहों ने यह बयान दिया था कि सभी चार आरोपी हथियारों से लैस थे, लेकिन सीबीआई इनमें से किसी भी हथियार को जब्त करने में असफल रही। इसके अलावा, साजिश की योजना के स्थल का कोई प्रमाणिक नक्षा भी जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि जांच अधिकारी 'मीडिया की लोकप्रियता की चमक में स्थिर' हो चुके थे, जिससे यह मामला और भी जटिल हो गया।

बीते समय में राम रहीम के खिलाफ और भी मामले

बीते समय में राम रहीम के खिलाफ और भी मामले

गुरमीत राम रहीम सिंह पहले से ही कई गंभीर मामलों में सजायाफ्ता हैं। उन्हें २० वर्षों की कैद की सजा मिली है, जो उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बलात्कार करने के मामले में काटनी आरंभ कर दी थी। अगस्त 2017 से वे जेल में हैं। इसके साथ ही, २००२ में सिरसा आधारित पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

इस प्रकार के मामलों और सजा का इतिहास राम रहीम सिंह की छवि को बहुत ही विवादस्पद बनाता है। खासकर उनके अनुयायियों के बीच यह फैसला एक बड़ी राहत की तरह आया है।

राम रहीम की अपील और हाई कोर्ट का निर्णय

राम रहीम सिंह और उनके सह आरोपियों- अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह ने पंचकुला की विशेष CBI अदालत के 2021 के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इन सभी को रणजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। मगर हाई कोर्ट ने मामले के अनेक पहलुओं और प्रस्तुत सबूतों की गहन जांच के बाद यह पाया कि जांच में कई गंभीर खामियां हैं, जो अदालत को संतोषजनक नहीं लगीं। इस आधार पर न्यायाधीशों ने आरोपियों को बरी कर दिया।

जनता की प्रतिक्रिया और भविष्य की उम्मीदें

इस फैसले के बाद आम जनता और राम रहीम के प्रशंसकों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जहाँ एक ओर समर्थक इस फैसले को न्याय की जीत करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आलोचकों का मानना है कि इससे न्याय प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाया गया है।

ऐसे मामलों में निर्णय हमेशा ही समाज में व्यापक प्रभाव डालते हैं और भविष्य में इस तरह की जांच प्रक्रियाओं की मजबूत और प्रमाणित होना आवश्यक है। उम्मीद की जाती है कि इस फैसले से न्याय व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे भविष्य में ऐसी खामियों का पुनरावृत्ति न हो।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सन्देश है जो न्याय की उम्मीद में अदालत की शरण लेते हैं। यह न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाने का भी एक प्रयास है, जिससे आम जनता में यह संदेश जाए कि न्यायालय केवल साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर ही निर्णय लेते हैं।

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